Monday 30 May 2011

राइट टू सर्विस एक्ट बनाने वाला दूसरा राज्य बना बिहार

अररिया, जागरण टीम : राइट टू सर्विस एक्ट बनाने के मामले में बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है। यह कानून बन कर तैयार है तथा इसे आगामी 15 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा। ये बातें उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रविवार को जिला के अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या घटाने तथा उनके क्रियान्वयन का अधिकार राज्य को देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार संबंधी कानून के तहत निर्धारित समयावधि के तहत काम नहीं करने वाले अधिकारियों का वेतन कटेगा तथा अन्य कार्रवाई होगी। इससे प्रदेश वासियों को प्रखंड व जिला आदि से विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र आदि प्राप्त करने में काफी सहूलियत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या कम की जानी चाहिए। पैसा सीधे राज्य को मिले, तकि राज्य उनका क्रियान्वयन भलीभांति कर सके। योजनाओं की प्राथमिकता तय करने का अधिकार राज्य का है। केंद्र केवल धनराशि व गाइडलाइन दे।
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