Wednesday, 11 May 2011

निजी स्कूल भी सूचना अधिकार के दायरे में

दयानंद शर्मा, चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस सूलर ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आदेश के अनुसार अब सभी निजी स्कूल सूचना के अधिकार के दायरे में आएंगे। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) मोहाली, लॉन टेनिस एसोसिएशन जालंधर व सतलुज क्लब लुधियाना पर पब्लिक अथॉरिटी के नाते यह निर्णय लागू होगा। इसके अलावा हरियाणा-पंजाब की सभी कोऑपरेटिव शुगर मिल, हाउसिंग सोसाइटी व बैंक प्रबंधन को भी अब जनता द्वारा मांगी जाने वाली सूचना मुहैया करानी होगी। सोमवार को दर्जनभर याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के खेल संघों, स्पो‌र्ट्स क्लब एवं को-ऑपरेटिव हाउ¨सग सोसाइटी और बैंकों को सूचना के अधिकार-2005 के तहत मांगी गई सूचनाएं प्रदान करने के आदेश दिए हैं। मोहाली स्टेडियम का सालाना किराया 100 रुपये : पंजाब क्रिकेट एसो. मोहाली का स्टेडियम 13.56 एकड़ में बना है। इसके बदले पीसीए 100 रुपये प्रतिवर्ष पंजाब सरकार को अदा करती है। स्टेडियम के निर्माण के लिए पीसीए को बीसीसीआइ ने 20 करोड़ 26 लाख 66 हजार, पूडा ने 8.50 करोड़, पंजाब स्माल से¨वग्स ने 77 लाख, पंजाब स्पो‌र्ट्स काउंसिल ने 15 लाख दिए हैं। याचिकाकर्ता अनिल कश्यप ने पीसीए के सदस्यों के संबंध में सूचनाएं मांगी थी। उन्हें ये जानकारियां देने से पीसीए ने मना कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा पीसीए को आरटीआई एक्ट 2005 के तहत मांगी गई सूचनाएं प्रदान करनी होंगी।
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