सेवा के तीन साल पूरा कर चुके शिक्षक कर सकते हैं आवेदन
सरकार के तबादला करने पर पांच साल उस स्कूल में रहना होगा
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि इस साल शिक्षकों के आम तबादले किए जाएंगे। तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। तबादले जून में कर दिए जाएंगे और जून के बाद कोई भी तबादला नहीं किया जाएगा।
सेकेंडरी एजूकेशन विभाग की वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव सुरीना राजन ने अमर उजाला को बताया कि मुख्यमंत्री हुड्डा से अनौपचारिक तौर पर चर्चा के बाद यह फैसला हुआ है कि शिक्षकों के आम तबादले इस साल किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए शर्तें होंगी। जिन शिक्षकों को एक स्थान पर तीन साल का समय हो गया है, वह आवेदन कर सकता है। उसका आवेदन स्वीकार करना या न करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। अगर सरकार किसी शिक्षक को अपनी मरजी से बदलेगी तो उस शिक्षक का कम से कम पांच साल का स्टे उस स्कूल में होना जरूरी होगा। यानी तीन साल तक का स्टे वाला शिक्षक तबादले के लिए आवेदन दे सकता है, लेकिन राज्य सरकार तीन साल के स्टे वाले किसी शिक्षक को अपनी मरजी से नहीं बदल सकेगी। इसके लिए पांच साल का स्टे होना जरूरी है।
राजन ने बताया कि इस बार तबादले के आवेदन भी ऑनलाइन मांगे जाएंगे। इसके लिए एक साफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस साफ्टवेयर में वही आवेदन मंजूर होगा, जो शिक्षक तबादले की शर्तें पूरी कर सकेगा। सभी आवेदनों को बाद में व्यक्तिगत तौर पर प्रोसेस किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक स्कूल में 10 फीसदी से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली नहीं रह सकेंगे, इसलिए एक जुलाई से साल भर कोई तबादला नहीं होगा।