सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखकर दी गई मंजूरी
अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की रेगुलराइजेशन पालिसी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने मंजूर करके फाइल मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी को भेज दी है। अब तकनीकी प्रक्रिया के तहत वित्त विभाग से भी मंजूरी लेनी होती है, इसलिए फाइल वित्त विभाग के पास भेजी गई है।
मुख्य सचिव ने रेगुलराइजेशन पालिसी बनाते समय सुप्रीम कोर्ट का बहुचर्चित उमा देवी का फैसला ध्यान में रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 10 अप्रैल 2006 तक जिन कच्चे कर्मचारियों की सर्विस दस साल की हो गई है, उन्हें रेगुलर किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद कोई भी बैकडोर एंट्री नहीं होगी। राज्य सरकार रेगुलर पोस्ट पर रेगुलर भरती करेगी। इस फैसले के बाद राज्य सरकार यह रेगुलराइजेशन पालिसी ला रही है। सीएम से मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग में फाइल पहुंच गई है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार पर निर्भर करेगा कि तुरंत पालिसी जारी कर दी जाए या कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद जारी की जाए। इस पालिसी के तहत एडहॉक, कांट्रैक्ट, वर्कचार्ज, डेलीवेजिज और पार्ट टाइम पर लगे करीब तीन हजार कर्मचारियों को पक्की नौकरी का तोहफा मिलेगा। सरकार का फैसला है कि जब ये कच्चे कर्मचारी पक्के हो जाएंगे, उसके बाद भविष्य में एडहॉक, डेलीवेजेज, वर्कचार्ज और पार्ट टाइम के तौर पर स्वीकृत पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी।