दयानंद शर्मा, चंडीगढ़
प्रदेश में गेस्ट टीचर 31 मार्च के बाद भी अपने पदों पर कार्यरत रहेंगे। जल्द नियमित भर्ती की उम्मीद पाले अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण 70 हजार उम्मीदवारों को हाईकोर्ट में दिए सरकार के हलफनामे से झटका लग सकता है। स्कूली शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव सुरीना राजन ने हाईकोर्ट में अतिरिक्त हलफनामा देकर नियमित अध्यापक भर्ती के लिए 30 सितंबर तक का समय देने की मांग की है। साफ है कि गेस्ट टीचर कम से कम तब तक अपने पदों पर काम करते रहेंगे। इससे पूर्व भी शिक्षा विभाग द्वारा मार्च 2011 में सीडब्ल्यू पी नंबर 6090/10 की सुनवाई के दौरान 31 दिसंबर 2011 तक नियमित भर्ती करने के संबंध में विस्तृत शेड्यूल सहित हलफनामा दायर किया गया था। जिसे स्वीकारते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने तय समय सीमा में नियमित भर्ती करने करने का आदेश देते हुए अतिथि अध्यापकों का कार्यकाल अंतिम बार 31 मार्च 2012 तक ही बढ़ाने की अनुमति प्रदान की थी। पिछले सप्ताह शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि हिसार, आदमपुर व रतिया के उपचुनावों के कारण लगी आदर्श आचार संहिता के चलते पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा व भर्ती को तय समय सीमा में पूरा करना संभव नहीं हो पाया। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार ने अधिसूचना जारी कर शिक्षक भर्ती बोर्ड का गठन कर दिया है, विधानसभा भी इस मामले में बिल पास कर चुकी है। शिक्षक भर्ती बोर्ड के सदस्यों व चेयरमैन के चुनाव के कालेजियम बनाया जा चुका है।