Saturday 15 October 2011

हरियाणा के परिवहन सचिव और आयुक्त पर जुर्माना ठोंका

नई दिल्ली, एजेंसी : उच्चतम न्यायालय ने आज हरियाणा परिवहन विभाग के सचिव और आयुक्त को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए उनपर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इन अधिकारियों को छेड़छाड़ से मुक्त उच्च सुरक्षा वाले नंबर प्लेटों और राज्य में वाहनों के लिए लाइसेंस पर शीर्ष अदालत के आदेश को लागू करने में विफल रहने के लिए दंडित किया गया। प्रधान न्यायाधीश एसएच कपाडि़या, न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की पीठ ने उच्च सुरक्षा वाले नंबर प्लेटों पर 30 नवंबर 2004 से दिए गए आदेशों का पालन करने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि परिवहन विभाग के सचिव और हरियाणा राज्य परिवहन प्राधिकरण के आयुक्त जानबूझकर आदेश की अवज्ञा करने के दोषी हैं। पीठ ने दोनों पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें 15 दिन के सामान्य कारावास की सजा काटनी होगी। अदालत ने हरियाणा पर 50 हजार का जुर्माना लगाते हुए कहा कि इस राशि का भुगतान राज्य करेगा, लेकिन इसे दोषी अधिकारियों के वेतन से वसूला जाएगा। जुर्माने की राश्चि् उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति को दी जाएगी।
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