Thursday 20 October 2011

दलबदल : विधानसभा के अतिरिक्त सचिव का शपथपत्र हाईकोर्ट ने ठुकराया

दलबदल : विधानसभा के अतिरिक्त सचिव का शपथपत्र हाईकोर्ट ने ठुकराया
स्पीकर से मांगा हलफनामा
 अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा जनहित कांग्रेस (हजकां) छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पांच विधायकों के दल बदल मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए विधानसभा स्पीकर को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में अपना शपथ पत्र पेश करें। अदालत में स्पीकर की ओर से हरियाणा विधानसभा के अतिरिक्त सचिव की ओर से एफिडेविट पेश किया गया था। लेकिन हजकां प्रमुख कुलदीप बिश्नोई के वकील ने इस पर सवाल उठा दिया जिसके कारण कोर्ट ने स्पीकर को शपथ पत्र पेश करने को कहा। बिश्नोई के वकील ने स्पीकर की कार्यवाही और उनके द्वारा पूछी गई प्रश्नावली पर फिर कई सवाल जड़े। अब मामले की अगली सुनवाई एक नवंबर को होगी।
कार्यवाहक चीफ जस्टिस एमएम कुमार की खंडपीठ में बुधवार को मामले की सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान कुलदीप बिश्नोई के वकील ने हाईकोर्ट में स्पीकर द्वारा पेश किए गए शपथ पत्र पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह शपथ पत्र स्पीकर का अपना शपथ पत्र नहीं है और इसे हरियाणा विधानसभा के अतिरिक्त सचिव की ओर से अदालत में पेश किया गया है। इस पर अदालत ने सख्ती दिखाते हुए पूछा कि हलफनामा पेश करने वाले अतिरिक्त सचिव कौन होते हैं।
सनद रहे कि इससे पूर्व हजकां प्रमुख कुलदीप बिश्नोई ने हाईकोर्ट में 100 पेजों की डेवलपमेंट स्टेट्स फाइल करके दल बदल मामले में स्पीकर पर उत्सुकता न दिखाने की बात कही थी। बिश्नोई की ओर से स्टेट्स फाइल में कहा गया है कि इस मामले को लेकर स्पीकर के पास मामले की काफी धीमी सुनवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पांचों विधायकों ने 72 गवाहों की सूची दी थी, लेकिन इतनी अवधि गुजरने के बाद अभी तक दो गवाहों के ही बयान हो पाए हैं। फाइल में हाईकोर्ट को बताया गया है कि अभी तक की डेवलपमेंट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी होगी। गौरतलब है कि अदालत ने दोनों पक्षों को निर्देश दिए थे कि इस मामले में बीते तीन महीनों की डेवलपमेंट स्टेट्स रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाए।
बिश्नोई के वकील ने कहा, यह स्पीकर का एफिडेविट नहीं क्योंकि इसे अतिरिक्त सचिव की ओर से दिया गया है
मामले की अगली सुनवाई एक नवंबर को होगी
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