•अमर उजाला यूर
चंडीगढ़।
हरिया स्कूल शिक्षा विभाग के 55 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अपने कर्मचारियो के सेवा विस्तार का जिम्मा जिला शिक्षा अधिकारी को सौपा है। यह जानकारी स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजयेद्र कुमार ने दी
उहोने बताया कि अधीक्षक, उप अधीक्षक, कराष्ठ प्रयोगशाला सहायक, लिपिक, एसएलए, वरिष्ठ आशुलिपि टंकक, कनिष्ठ आशुलिपि टंकक और ो चार के कर्मचारियो को सेवा विस्तार दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधीन कर्मचारियो को सेवा मे विस्तार देते समय उनके दस वर्ष के सेवा रिकार्ड का आकलन करेगे।
सेवा रिकार्ड 70 फीसदी या उससे अधिक अछा होने पर ही कर्मचारी को सेवा विस्तार मिल सकेगा। इसके अलावा संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कोई शिकायत या नियम 7 के तहत कोई जांच लंबित नही होनी चाहिए। विजयेद्र कुमार ने बताया कि सेवाकाल के दौरान यदि कर्मचारी के विरुद्घ चार्जशीट जारी की गई हो या उसके विरुद्घ यायालय मे मामला लंबित हो या कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट मे प्रतिकूल टिपा की गई हो तो ऐसे मामले मुख्यालय को भेजे जाएंगे। उहोने बताया कि सेवा विस्तार के इछुक कर्मचारी की उम्र 55 वर्ष होने से एक माह पहले डीईओ उसके बारे मे र्निय ले लेगे
•दस वर्ष के सेवा रिकार्ड का होगा आकलन
•55 वर्ष उम्र के कर्मियो को मिलेगा ला