चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : पिछले वर्ष पुलिस इंस्पेक्टरों की भर्ती में रसूखदार राजनेताओं व अधिकारियों के रिश्तेदारों तथा परिचित आवेदकों को महत्व देने की शिकायत पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब-तलब किया है। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार को 18 अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है। करनाल निवासी अमित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि वर्ष 2010 में हरियाणा पुलिस में 20 इंस्पेक्टरों को भर्ती किया गया। 20 में से नौ पद सामान्य वर्ग के लिए थे। इन नौ पदों पर राज्य के कुछ प्रमुख राजनेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों तथा जान-पहचान के आवेदकों को नियुक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। अमित के वकील जगबीर मलिक ने कोर्ट को बताया कि इंस्पेक्टर के इन पदों के लिए 22 जुलाई 2008 को विज्ञापन निकाला गया। 16 जून 2009 को इंटरव्यू हुए और 8 सितंबर 2010 को नतीजे घोषित किए गए। वकील के अनुसार याचिकाकर्ता ने भी इस पद के लिए आवेदन किया था। उसे लिखित परीक्षा में 200 में से 145 अंक प्राप्त हुए थे। इंटरव्यू में उसे 25 में मात्र चार अंक दिए गए। याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि जिन नौ उम्मीदवारों का चयन किया गया है, वे सभी रसूखदारों के रिश्तेदार और परिचित हैं।