चंडीगढ़ : हाईकोर्ट ने एक साथ कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हरियाणा में गेस्ट टीचरों कोहटाने पर रोक लगाने का आदेश जारी करते हुए याचिका को एडमिट करने का फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर जारी किया, जिसमें सरकार ने उन अतिथि अध्यापकों की सेवा समाप्त करने का फैसला लिया था, जो नियम के अनुसार योग्यता पूरी नहीं करते या जिनके विषय कंबीनेशन सही नहीं हैं।