पानीपत, वरिष्ठ संवाददाता : आरटीआइ के तहत मांगी गई सूचना में भ्रामक और गलत जानकारी देने की शिकायत पर राज्य सूचना आयोग ने पानीपत के जिला उपायुक्त व जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को चंडीगढ़ तलब किया है। दोनों अधिकारियों को मुख्य/राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष सफाई देनी होगी। मामले के मुताबिक गढ़ सरनाई गांव निवासी धर्मबीर ने 28 जुलाई, 2010 को गांव के राजकीय उच्च विद्यालय से संबंधित कुछ सूचनाएं मांगी थीं। मुख्य सूचना आयोग को दी शिकायत में शिकायतकर्ता ने कहा कि स्कूल के भवन निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ था। साथ ही स्कूल के कई अध्यापक, अध्यापिकाओं व अन्य कर्मचारियों ने अपने तरीके से छुट्टी समायोजित की। इतना ही नहीं स्कूल भवन की जर्जर हालत की शिकायत करने वाले ग्रामीणों ने बाद में स्कूल में ताला भी लड़ दिया। तमाम कारणों की पड़ताल के लिए मांगी गई सूचना पर डीईओ ने भ्रामक और तथ्यहीन जवाब दिए। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने भी इसकी सही सूचना देना मुनासिब नहीं समझा। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राज्य सूचना आयोग ने डीसी व डीईओ को 18 जुलाई को चंडीगढ़ तलब किया है। मुख्य/राज्य सूचना आयुक्त नरेश गुलाटी के सामने पेश होकर दोनों अधिकारी अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले दोनों को 22 जून तक शिकायत पर अपना लिखित जवाब देने का भी निर्देश दिया गया है।