चंडीगढ़, जागरण ब्यूरो : हरियाणा सरकार शिक्षा के अधिकार कानून को प्रदेश में बेहतर तरीके से लागू करना चाहती है। इसी दृष्टिकोण से इसे प्रदेश में अधिसूचित करने से पहले कई राज्यों में लागू इस कानून के मसौदे का अध्ययन किया जा रहा है। इस संबंध में यहां शिक्षामंत्री गीता भुक्कल की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्र व विभिन्न राज्यों के इस कानून के मसौदों पर चर्चा हुई। उम्मीद है कि अगले सप्ताह इस कानून को राज्य में अधिसूचित कर दिया जाएगा। बृहस्पतिवार को यहां हरियाणा सचिवालय में हुई बैठक में बच्चों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देने के बारे में विचार-विमर्श किया गया। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित शिक्षा के अधिकार कानून के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के कानूनों पर अधिकारियों के बीच लंबी बातचीत हुई। प्रदेश सरकार ने स्वयं भी इस कानून को अधिसूचित करने से पहले इसका प्रारूप तैयार कर रखा है। अधिकारियों के बीच सहमति बनी कि बच्चों को सर्वश्रेष्ठ तथा सुविधायुक्त शिक्षा दी जानी चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार, हरियाणा और विभिन्न राज्यों के द्वारा तैयार मसौदे के उम्दा अंश समायोजित कर प्रदेश का शिक्षा का अधिकार कानून अधिसूचित किया जाए। संभावना है कि 16 मई तक यह कानून अधिसूचित कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में बुधवार को शिक्षक संगठनों के साथ हुई बातचीत के दौरान राज्य सरकार स्कूलों का समय घटाकर सुबह साढ़े सात बजे से दोपहर दो बजे तक कर चुकी है। प्रदेश सरकार ने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए राज्य के सांसदों तथा विधायकों से भी सुझाव मांगे थे, लेकिन निर्धारित समय अवधि में जुलाना से इनेलो विधायक परमिंद्र ढुल को छोड़कर किसी सांसद अथवा विधायक ने प्रदेश सरकार को कोई सुझाव नहीं दिया है। ढुल ने यह सुझाव शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया है। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रधान सचिव छतर सिंह तथा प्रधान ओएसडी एमएस चोपड़ा समेत विभागीय उच्च अधिकारी मौजूद रहे।