Tuesday, 24 May 2011

गणित-विज्ञान अध्यापकों की भर्ती में हुई धांधली!

दीपक बहल, अंबाला विज्ञापन की शर्तो के विपरीत गणित और विज्ञान अध्यापकों की नियुक्ति कर दी गई। आयुसीमा व अनुभवी उम्मीदवारों को नजरअंदाज किया गया। एक उम्मीदवार सिर्फ एक ही आवेदन कर सकता था, लेकिन एक उम्मीदवार को दो-दो रोल नंबर आवंटित किए गए। इस धांधली का खुलासा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 6 जनवरी को घोषित परिणाम से हुआ। इसके विरोध में अंबाला के पांच उम्मीदवारों ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार समेत 28 लोगों से 8 जुलाई तक जवाब तलब किया है। प्रदेश में गणित और विज्ञान अध्यापकों के 2313 पदों पर भर्ती के लिए 13 अगस्त 2009 को विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसमें 1037 गणित जबकि 1276 विज्ञान अध्यापकों को चयनित करना था। 6 जनवरी को परिणाम घोषित किया गया। इस भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए अंबाला शहर निवासी पूजा के नेतृत्व में पांच उम्मीदवारों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में अप्रैल माह में दायर की गई याचिका में समाचार पत्रों में प्रकाशित नियुक्ति की शर्तो को आधार बनाया। याचिका में उल्लेख किया गया कि शर्तो के विपरीत विज्ञान अध्यापक के पद के लिए एक उम्मीदवार ने दो-दो आवेदन किए। उसे अलग-अलग दो रोल नंबर भी जारी कर दिए गए। यही नहीं, दो रोल नंबर वाले उम्मीदवार की नियुक्ति भी कर दी गई। परीक्षा परिणाम में एक रोल नंबर पर उम्मीदवार को मेरिट नंबर 917 दिया गया, जबकि दूसरे पर मेरिट नंबर 918 दिया गया। विज्ञापन में सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 17 से 40 वर्ष निर्धारित की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार कर उन्हें नियुक्त किया गया, जो उम्रसीमा को पार कर चुके थे। एक सामान्य वर्ग के उम्मीदवार की जन्म तिथि 8 अगस्त 1969 है, जबकि विज्ञापन 13 अगस्त 2009 को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। इस उम्मीदवार को गणित अध्यापक के पद पर मेरिट सूची में 239वां स्थान मिल गया। इस संबंध में उन्होंने एक सामान्य वर्ग की उम्मीदवार का हवाला दिया है। उसकी जन्म तिथि 16 मई 1969 है। विज्ञापन प्रकाशन की तारीख को उसकी उम्र निर्धारित समय से अधिक थी। बावजूद इसके मेरिट सूची में उसे 287वां स्थान देकर नियुक्त कर दिया गया। इन तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने भर्ती रद करने की मांग की। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सकार सहित 28 लोगों को नोटिस जारी कर 8 जुलाई तक जवाब मांगा है।
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