जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सैकंड ग्रेड शिक्षकों की नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है कि एक तरफ सरकार शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) करवाने के लिए चिंतित है, दूसरी ओर बिना टेट के सैकंड ग्रेड शिक्षकों को नियुक्ति कैसे दे रही है। न्यायाधीश व्यास ने यह आदेश प्रार्थी रीता खत्री की याचिका की सुनवाई के तहत दिए।