डा. सुरेंद्र धीमान
चंडीगढ़। हरियाणा में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत अभी तक नियम अधिसूचित नहीं किए गए हैं, फिर भी राज्य में इस एक्ट की कुछ धाराएं लागू कर दी गई हैं।
ण्कुछ धाराओं को लागू करने का इंतजार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने भी आरटीई एक्ट के लिए बैठक बुलाई है। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने हालांकि आरटीई नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है। इस पर लोगों के सुझाव भी लिए गए हैं, लेकिन सभी स्कूल प्रमुख नियमों के अधिसूचित होने का इंतजार कर रहे हैं। यह भी तय है कि नियम अधिसूचित नहीं किए जाने पर राज्य के निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित नहीं की जा सकेंगी। नियमों की अधिसूचना मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के बाद ही जारी की जा सकती है।
प्रदेश सरकार के आरटीई नियमों के मसौदे के मुताबिक पहली से पांचवीं कक्षा तक के स्कूल का नेबरहुड एक किलोमीटर के दायरे में, जबकि छठी से आठवीं कक्षा तक के लिए नेबरहुड एरिया तीन किलोमीटर का दायरा होगा। एक्ट के तहत स्कूल प्रबंधन कमेटियों का गठन कर दिया गया है। इसी तरह, पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का निर्देश भी जारी हो चुके हैं। अब स्कूल शिक्षकों को अगर कोई दिक्कत होगी तो उन्हें स्कूल प्रबंधन कमेटी के पास ही अपनी दिक्कत बतानी होगी। उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी और अंत में जिला शिक्षा अधिकारी या निदेशक के पास सुनी जाएगी।
लोक अथॉरिटी में खंड शिक्षा अधिकारी, खंड एलीमेंटरी एजूकेशन अफसर, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, एडीसी और डीसी होंगे। इस अथॉरिटी का काम कि जन्म से लेकर 14 साल तक के बच्चों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा।
इस बारे में शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल का कहना है कि आरटीई नियम बहुत जल्द अधिसूचित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ इस पर विस्तृत चर्चा हो गई है। दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले इन्हें अधिसूचित कर दिया जाएगा।