चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक साथ कई याचिकाओं का निपटारा करते हुए प्रदेश के स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी लेक्चरर की लिखित परीक्षा के आधार पर बनाई गई मेरिट सूची को रद करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पुरुषों व महिलाओं की अलग-अलग सूची को रद कर पुरूष व महिलाओं की एक ही मेरिट सूची बनाने का आदेश दिया है। इसी के साथ कोर्ट ने इस मेरिट आधार पर रिक्त सीटों से तीन गुणा उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाने का निर्देश दिया है। इस मामले में महिला याचिकाकर्ता के वकील जगबीर मलिक ने कोर्ट को बताया था कि याचिकाकर्ता ने हरियाणा लोक सेवा आयोग की हिंदी व अंग्रेजी लेक्चरर पद के लिए आवेदन किया था। आयोग ने परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए तो याचिकाकर्ता को साक्षात्कार के लिए अयोग्य करार दे दिया। लिखित परीक्षा में एक याचिकाकर्ता मधु को 100 में से 74 अंक व दूसरी मोनिका को 100 में से 60 अंक मिले थे। आयोग ने बताया कि महिला वर्ग में साक्षात्कार के लिए जो अंक तय किए गए हैं, वह इन दोनों ने नहीं प्राप्त किए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया था कि पुरूष वर्ग में अंग्रेजी के लिए 50 व हिंदी के लिए 71 अंक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए तय किए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इन महिला उम्मीदवारों को महिला वर्ग की 33 प्रतिशत आरक्षित सीट के बाद जनरल वर्ग में भाग लेने का भी अधिकार है। याचिकाकर्ता के वकील ने इस बाबत कोर्ट के सामने कोर्ट के कई फैसलों का भी हवाला दिया। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि उन महिला उम्मीदवारों को पुरूष वर्ग की सीटों पर चयन का पूरा हक है और उन्होंने पुरूषों के लिए तय अंक से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। याचिकाकर्ता के वकील की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इन महिला उम्मीदवारों को अस्थायी तौर पर साक्षात्कार में भाग लेने का अधिकार देते हुए मामला सुरक्षित रख लिया था।