Tuesday, 4 December 2012

बीएड डिग्रीधारी नहीं कर सकते जेबीटी पद पर आवेदन : हाईकोर्ट


बीएड डिग्रीधारी नहीं कर सकते जेबीटी पद पर आवेदन : हाईकोर्ट

चण्डीगढ़ : पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की मुख्य न्यायधीश जस्टिस ए के सिकरी व जस्टिस आर के जैन की बेंच ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमे बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षक श्रेणी की अध्यापक पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों ने जेबीटी पद पर आवेदन का मौका देने की मांग की थी। दरअसल बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षक श्रेणी की अध्या
पक पात्रता परीक्षा पास सुमन बाला व अन्य दर्जनों उम्मीदवारों ने विभिन्न याचिकाएं दायर कर उन्हें वर्तमान में जारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका देने की मांग की थी। मामले पर मंगलवार को विस्तृत सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के सेवा नियमों को सही मानते हुए उनकी याचिका निरस्त कर दी। सुनवाई के दौरान डिप्लोमा इन एजुकेशन उम्मीदवारों की तरफ से याचिका का विरोध करते हुए अधिवक्ता अनुराग गोयल ने हाईकोर्ट को बताया कि प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एजुकेशन व अध्यापक पात्रता परीक्षा पास प्रमाण पत्र अनिवार्य योग्यता है। उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित योग्यता के अनुरूप ही सरकार द्वारा सेवा नियम बनाए गए हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों द्वारा दायर दर्जनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि इसी प्रकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान के बीएड धारकों की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होनें प्राथमिक शिक्षक श्रेणी की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मांगी थी।

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