हरियाणा शिक्षक भरती बोर्ड को नियमावली का इंतजार
•चंडीगढ़। हरियाणा में होने वाली 20 हजार शिक्षकों की भरती के लिए सिर्फ वही उम्मीदवार बन सकते हैं जिन्होंने केंद्र या राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर रखी हो। यह भरती हरियाणा शिक्षक भरती बोर्ड द्वारा की जानी है लेकिन बोर्ड ने अभी तक पद विज्ञापित नहीं किए हैं। पात्र उम्मीदवार बेसब्री से विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं।प्रदेश सरकार ने गेस्ट टीचरों को 24 अंकों की छूट देने की घोषणा की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने राइट टू एजूकेशन एक्ट में यह अनिवार्य कर दिया है कि वही टीचर बन सकेंगे, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करेंगे। हरियाणा के 16 हजार गेस्ट टीचर लंबे समय से नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि टीचर भरती के लिए उन्हें पात्रता परीक्षा से छूट दी जाए। हरियाणा सरकार ने शिक्षक भरती बोर्ड को 20 हजार पदों पर चयन के लिए आग्रह पत्र भेजे दो सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन बोर्ड ने अभी तक पद विज्ञापित नहीं किए हैं। टीचर भरती के लिए योग्यता राज्य सरकार तय करती है।
"बोर्ड के पास सरकार का 20 हजार टीचर चयन करने का आग्रह पत्र पहुंच चुका है। लेकिन सरकार की ओर से हमारे पास योग्यता के नियम ही नहीं भेजे गए हैं, इसलिए अभी तक हमने पद विज्ञापित नहीं किए हैं। हमने अपनी वेबसाइट बनाई है। जैसे ही पद विज्ञापित करेंगे, आवेदन फार्म भी वेबसाइट पर डाल देंगे।"
धर्मबीर,सचिव, हरियाणा शिक्षक भरती बोर्ड
•केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने भी टेस्ट की शर्त लगाई
"पूरे देश में टीचर भरती के लिए एक ही नियम है। केंद्र या राज्य सरकार का शिक्षक पात्रता टेस्ट पास उम्मीदवार ही टीचर भरती हो सकता है। बिना टेस्ट पास किए कोई भी राज्य सरकार किसी को टीचर भरती नहीं कर सकती।"-विक्रम सहाय,निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
"हमने शिक्षक सेवा नियमों में संशोधन किया था कि जो चार साल से प्राइवेट या सरकारी स्कूलों में टीचिंग कर रहे हैं, वे भरती के लिए योग्य हो जाएंगे, लेकिन उन्हें 2015 तक टेस्ट पास करना होगा। यह संशोधन तब किया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लंबित थी। अब गेस्ट टीचरों को समय मिल गया है, मुख्यमंत्री से बात कर पुनर्विचार करेंगे।"-गीता भुक्कल,शिक्षा मंत्री, हरियाणा सरकार