अरविंद झा, पानीपत शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) को लागू कराना सरकार के लिए टेढ़ी साबित हो रही है। विशेषकर निजी स्कूलों का रवैया उसके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लिहाजा शिक्षा निदेशालय ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए आरटीई के तहत आन लाइन जानकारी नहीं देने वाले निजी स्कूलों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय किया है। निदेशालय सूत्रों के मुताबिक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को 30 सितंबर तक सभी निजी स्कूलों का डाटा ऑनलाइन कराने का आदेश दिया गया है। जानकारी नहीं देने वाले स्कूलों पर 10 हजार प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकारी स्कूलों के साथ-साथ निजी विद्यालयों को भी आरटीइ की शर्तो को पालन करने की हिदायत दी गई है। सूत्रों के मुताबिक अधिकतर निजी स्कूल डाटा ऑनलाइन करने से कतरा रहे हैं। इसलिए शिक्षा निदेशालय अब कड़ा रुख अपना रहा है।