चंडीगढ़, जागरण ब्यूरो : प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2011-12 के लिए स्कूल कैलेंडर तैयार कर लिया है। इसे विभाग की वेबसाइट पर डाला गया है और 30 मार्च तक टिप्पणी मांगी गई हैं। 1 अप्रैल से इसे लागू कर दिया जाएगा। यह जानकारी प्रदेश की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने जारी बयान में दी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभाग ने अध्यापकों के लिए शिक्षण कार्यक्रम अंकित कर स्कूल कैलेंडर 2011-12 तैयार किया है और इस पर 30 मार्च 2011 तक टिप्पणियां मांगी हैं, क्योंकि यह 1 अपै्रल 2011 से लागू होगा। बच्चों के निश्शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधानों के अनुसार एक अध्यापक को तैयारी के घंटों सहित कम से कम 45 घंटे प्रति सप्ताह पढ़ाना होगा। एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों और निर्देश घंटों की न्यूनतम संख्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अधिनियम में पहली से पांचवी तक के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में 200 कार्य दिवसों और 800 निर्देश घंटों का तथा छठी से आठवीं के लिए 220 कार्य दिवसों और एक हजार निर्देश घंटों का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि प्रात:कालीन प्रार्थना सभा का समय 20 मिनट और दोपहर के भोजन का समय 30 मिनट होगा। प्रतिदिन 40-40 मिनट की अवधि के 10 पीरियड होंगे। कुल 450 मिनट यानि स्कूल का समय 7:30 घंटे होगा।