घर में भी खोला जा सकता है ब्यूटी पार्लर : हाईकोर्ट | ||
किसने दायर की याचिका | ||
हुडा के रिहायशी इलाके में ब्यूटी पार्लर न खोलने देने का फैसला खारिज | ||
ललित कुमार. चंडीगढ़ डॉक्टर व वकीलों की तरह ब्यूटी पार्लर का काम अपने घर में किया जा सकता है। इसे कानूनी तौर पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हुडा) के उस फैसले जिसमें ब्यूटी पार्लर के काम पर रिहायशी इलाके में रोक लगाई गई है को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ब्यूटी एंड स्किन कंसलटेंसी सर्विसिस (ब्यूटी पार्लर) का काम घर में किया जा सकता है। जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस एएन जिंदल की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि ब्यूटी पार्लर के काम के लिए किसी बड़ी जगह व भारी भरकम औजारों की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा महिलाएं भी किसी कमर्शियल बिल्डिंग में जाने की बजाय अपने घर के ही पास किसी घर में बेहतर सेवाएं मिलने पर वहां जाना पसंद करती हैं। |