Monday, 23 January 2012

घर में भी खोला जा सकता है ब्यूटी पार्लर : हाईकोर्ट

घर में भी खोला जा सकता है ब्यूटी पार्लर : हाईकोर्ट
किसने दायर की याचिका
हुडा के रिहायशी इलाके में ब्यूटी पार्लर न खोलने देने का फैसला खारिज
पंचकूला निवासी अनीता कटारिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हुडा के 7 जुलाई 2009 के उस फैसले को खारिज करने की मांग की थी जिसमें हुडा ने उन्हें सेक्टर-2 स्थित उनके घर में ब्यूटी पार्लर का काम करने की अनुमति नहीं दी थी। कटारिया के अनुसार हुडा के इस्टेट ऑफिसर ने उन्हें यह कह कर अनुमति देने से इंकार कर दिया था कि रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चलाई जा सकती। शोर शराबा न हो इसके लिए महज वकीलों व डॉक्टरों को ही अपने काम के लिए घर के एक हिस्से का इस्तेमाल करने की अनुमति है। इसके अलावा किसी अन्य व्यावसायिक गतिविधि को रिहायशी इलाके में नहीं चलाया जा सकता। हुडा के इस फैसले को अनीता कटारिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

ललित कुमार. चंडीगढ़

डॉक्टर व वकीलों की तरह ब्यूटी पार्लर का काम अपने घर में किया जा सकता है। इसे कानूनी तौर पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हुडा) के उस फैसले जिसमें ब्यूटी पार्लर के काम पर रिहायशी इलाके में रोक लगाई गई है को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ब्यूटी एंड स्किन कंसलटेंसी सर्विसिस (ब्यूटी पार्लर) का काम घर में किया जा सकता है। जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस एएन जिंदल की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि ब्यूटी पार्लर के काम के लिए किसी बड़ी जगह व भारी भरकम औजारों की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा महिलाएं भी किसी कमर्शियल बिल्डिंग में जाने की बजाय अपने घर के ही पास किसी घर में बेहतर सेवाएं मिलने पर वहां जाना पसंद करती हैं।
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