चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वर्ष 2004 में जिला परिषद के तहत भर्ती जेबीटी अध्यापकों को दो महीने के भीतर सभी सेवा लाभ दिए जाएं, जो नियुक्ति तिथि से देय होगा। इस आदेश से 6434 जेबीटी अध्यापकों को राहत मिलेगी। जेबीटी अध्यापकों राजपाल, राजबीर सिंह व देवदर्शन की याचिका पर सुनवाई के दौरा हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। गौरतलब है कि वर्ष 2004 में 6434 जेबीटी अध्यापकों की भर्ती जिला परिषद के अधीन की गई थी। बाद में जिला परिषद के अधीन लगे सभी जेबीटी अध्यापकों को शिक्षा विभाग के अधीन कर लिया गया, लेकिन 10 अगस्त 2005 को जारी नोटीफिकेशन के अनुसार उन पर कई शर्ते लगा दी गई। इन शर्तो को अध्यापकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने शर्तो को अन्यायपूर्ण बताते हुए रद कर दिया था। जिला परिषद के तहत लगे इन जेबीटी अध्यापकों को नियुक्ति तिथि से शिक्षा विभाग में शामिल करने के बीच की अवधि में सरकारी लाभ न देने पर मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा। इस पर हाईकोर्ट ने मौखिक आदेश पारित करते हुए दो माह में निर्णय लेने का आदेश दिया था।