जोधपुर & राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर पूछा है कि जब सरकार ने सीनियर सैकंडरी, ग्रेजुएशन, बीएसटीसी व बीएड डिग्री धारकों के थर्ड ग्रेड टीचर बनने से पहले उनकी योग्यता के मूल्यांकन के लिए टेट की अनिवार्यता की है तब वह बिना टेट उत्तीर्ण किए अभ्यर्थियों को सैकंड ग्रेड टीचर्स के रूप में कैसे नियुक्ति दे सकती है। कोर्ट ने सरकार से 20 जुलाई तक जवाब मांगा है।