Monday, 11 July 2011

ग्राम सचिव भर्ती मामले में सरकार को नोटिस

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्राम सचिव भर्ती मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भिवानी निवासी राजेश कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील जगबीर मलिक ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार ने ग्राम सचिवों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। विज्ञापन में इस पद के लिए जमा दो पास, ग्रामीण परिवेश, हिंदी या संस्कृत के ज्ञान के साथ कंप्यूटर की जानकारी मांगी गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि जब विज्ञापन निकाला गया था, उस समय 400 पद थे, लेकिन बाद में सरकार ने संशोधन कर 870 कर दिया। 25 अप्रैल 2011 एक सरकुलर जारी किया गया जिसमेंबताया गया कि इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं जाएगी, बल्कि सीधे साक्षात्कार होगा। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि शार्ट लिस्ट के लिए जो तरीका अपनाया गया है, उसके तहत काफी योग्य उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए गए। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया हुआ है कि शार्ट लिस्ट करना भर्ती एजेंसी का हक है लेकिन योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी नहीं की सकती।
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