Sunday, 29 May 2011

एटीएम में फंसे पैसे एक हफ्ते में लौटाएं बैंक

मुंबई, एजेंसी : बैंकों के एटीएम से कई बार पैसा निकले बिना ही आपके खाते से राशि कट जाती है। इसके बाद अपने खाते में रकम वापसी के लिए बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं। रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के नए निर्देश से आप जैसे लाखों ग्राहकों की समस्या दूर हो सकती है। आरबीआइ ने बैंकों को एटीएम में फंसी राशि को सात दिन में लौटाने का निर्देश दिया है। बैंकों ने अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें उन्हें ग्राहक को 100 रुपये रोजाना के हिसाब से क्षतिपूर्ति राशि देनी होगी। यह निर्देश एक जुलाई, 2011 से लागू होगा। केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि ग्राहक की शिकायत मिलने के दिन से खाते में पैसा लौटाने की समयसीमा को घटाकर 7 कार्यदिवस कर दिया गया है। अगर बैंक इन सात दिनों में ग्राहक के खाते में पैसा डालने में विफल रहते हैं, तो उन्हें उपभोक्ता को मुआवजा देना होगा। अभी तक बैंकों को एटीएम लेनदेन विफल होने की सूरत में ग्राहक के पैसे को उसके खाते में दोबारा डालने के लिए 12 दिन का समय मिलता था। आरबीआइ ने कहा है कि ग्राहक इस क्षतिपूर्ति का हकदार तभी होगा, जब वह जारीकर्ता बैंक के पास ऐसी परेशानी होने पर तीस दिन के भीतर शिकायत कर देगा।
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