Thursday 26 May 2011

प्रदेश में बेहतर शिक्षा को उच्च मानक होंगे लागू

चंडीगढ़, जागरण ब्यूरो : शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के उच्च मानक व शिक्षा के अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। इसमें वार्षिक कैलेंडर काफी मददगार साबित होगा। इससे शैक्षणिक गतिविधियों में समयबद्धता आएगी। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारियों को वार्षिक कैलेंडर को लागू करने में कोई कोताही न बरतने का निर्देश दिया हैं। शिक्षामंत्री ने मंगलवार को यहां बताया कि शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए खंड स्तर से लेकर निदेशालय स्तर पर हर माह विभिन्न बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इस कैलेंडर में दैनिक क्रियाकलापों के लिए समय सारणी भी निर्धारित की गई है। इसके तहत प्रात: कालीन सभा सुबह 7.30 बजे शुरू होगी और यह 20 मिनट की होगी। इसके बाद शून्य पीरियड 7.50 बजे से शुरू होगा तथा 40 मिनट के अन्य आठ पीरियड लगाए जाएंगे। विद्यालयों का समय प्रात: सात बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक होगा। कैलेंडर में सेमेस्टर अनुसार विद्यालय के अवकाशों की सूची भी जारी की गई है, जिसके अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर में 10 फसली अवकाश, 30 अवकाश, चार दूसरे शनिवार, 20 रविवार तथा सात सात राजपत्रित अवकाश सहित कुल 71 अवकाश होंगे। द्वितीय सेमेस्टर में 10 शरद अवकाश, पांच दूसरे शनिवार, 24 रविवार तथा 16 राजपत्रित अवकाश सहित कुल 55 अवकाश होंगे। विद्यालयों में कुल 239 कार्य दिवस होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति से विद्यालयों में चार स्थानीय अवकाश घोषित किए जा सकते है। ग्रीष्मकालीन अवकाश पहली जून से 30 जून 2011 तक तथा शरदकालीन अवकाश 7 जनवरी से 16 जनवरी 2012 तक होगा। राज्यस्तरीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन 24, 25 व 26 दिसंबर को किया जाएगा। जिलास्तरीय सांस्कृतिक उत्सव व खंड स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव 26 व 27 जुलाई और 5 व 6 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे। 1 अक्टूबर को पूरे राज्य में राज्यस्तरीय सामान्य ज्ञान परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहली से आठवीं तक के सामान्य दाखिले 30 सितंबर तक तथा विद्यालय प्रबंधन समिति के पूर्व अनुमोदन से विशेष दाखिले बिना विलंब शुल्क 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2012 तक हो सकेंगे। कक्षा नौवीं, दसवीं एवं बारहवीं तक सामान्य दाखिले 31 मई 2011 तक हो सकेंगे। कक्षा ग्यारहवीं में सामान्य दाखिले बोर्ड के द्वारा घोषित परिणाम के 15 दिनों के अंदर तथा प्रोविजनल दाखिले 31 मई 2011 तक हो सकेंगे।
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