Friday, 1 April 2011

शिक्षकों की नियमित भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर तक होगी पूरी

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में सरकार ने जवाब देकर बताया गया कि सरकार नियमित शिक्षकों की भर्ती की पूरी प्रकिया 31 दिसंबर तक पूरी कर लेगी। सरकार के जवाब पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब यह फैसला बुधवार को सुनाया जाएगा। अंबाला निवासी तिलकराज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि सरकार गेस्ट टीचर को हटाकर उनके स्थान पर स्थायी टीचर नियुक्ति करे। याचिका में मांग की गई थी कि हरियाणा सरकार ने 2005 में स्कूलों में अध्यापकों की कमी के चलते अस्थायी तौर पर लगभग 20 हजार के करीब अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति की थी। शुरूआत में इनको पीरियड के हिसाब से भुगतान किया जाता था। लेकिन बाद में सरकार ने उनके लिए फिक्स वेतन व भर्ती को एक साल के लिए ठेका आधारित करने का फैसला किया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार तय समय खत्म होने के बाद भी इन अध्यापकों को हटा नहीं रही है। इस पर कोर्ट के आदेश पर पिछली सुनवाई पर शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव स्वयं कोर्ट में हाजिर हुई थी और हलफनामा दाखिल किया था
;