चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय में फैसला लिया है। अब चेंज ऑफ लैंड यूज, सर्विस मैटर, पंचायत कानून, जमीन से जुड़े मामलों और कई अन्य तरह के महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई केवल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच (दो जज) ही कर सकेगी।इस बारे में हाईकोर्ट इस सप्ताह के अंत तक अधिसूचना जारी कर सकता है। हाईकोर्ट के इस निर्णय से मामलों के जल्दी निपटारे में सहायता मिलेगी और हाईकोर्ट पर केस का दवाब कम होगा। अभी तक इन विषयों पर हाईकोर्ट की एकल बेंच सुनवाई करती आ रही है। जिसके बाद एकल बेंच के फैसले को डिविजन बेंच में चुनौती दी जा सकती थी, जिससे केस हाईकोर्ट में ही कई साल तक लटक जाता था और न्याय में देरी होती थी। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब इन मामलों पर केवल डिविजन बेंच ही सुनवाई कर पाएगी और डिवीजन बैंच के फैसले के खिलाफ केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकेगी। हाईकोर्ट में इस तरह के मामलों खासतौर पर सर्विस मैटर और जमीन से जुडे मामलों की संख्या बढ़ने से हाईकोर्ट ने यह निर्णय लिया है। हाईकोर्ट में लाखों ऐसे मामले हैं जिनको एकल बेंच से डिविजन बेंच में पंहुचने में कई साल लग जाते हैं इसकी वजह से याचिकाकर्ता को मानसिक और आर्थिक तौर पर परेशान होना पड़ता है। इस निर्णय से ऐसे लोगों को काफी राहत मिलेगी।