चंडीगढ़, जासं : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने विकलांगों को ए व बी श्रेणी में प्रमोशन में आरक्षण देने के मामले में हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। विकलांग संघ हरियाणा द्वारा दाखिल जनहित याचिका में बहस के दौरान याची की वकील अंजु अरोड़ा ने कोर्ट को बताया कि उनकी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति व प्रमोशन में विकलांगों को तीन प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश दिया था। सरकार केवल ग्रुप सी व डी की प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दे रही है जबकि ग्रुप ए व बी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा।