Saturday, 28 May 2011

मंत्रिमंडल की बैठक में निश्शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून को मंजूरी

चंडीगढ़, जागरण ब्यूरो : मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक में निश्शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून को मंजूरी दी गई। इससे करीब 22 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। नियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में राज्य परामर्श परिषद का गठन होगा। शहरी क्षेत्रों में एक वार्ड और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के लिए एक किमी की परिधि में एक प्राथमिक स्कूल तथा तीन किमी की परिधि में एक मिडिल स्कूल होगा। आयु प्रमाण न होने पर किसी भी बच्चे को दाखिले से इंकार नहीं किया जाएगा। स्कूल न जा रहे छह से 14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी और उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में छह से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए पाठयपुस्तकों, कार्य पुस्तकों, लेखन सामग्री, वर्दी एवं स्केल बैग आदि के रूप में मदद देगा। कमजोर वर्गो तथा वंचित समूहों के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने पर विशेष बल दिया जाएगा। स्कूल प्रबंधन को विकेंद्रीकृत किया जाएगा। हर स्कूल में स्कूल प्रबंधन कमेटी होगी। माता पिता एवं अभिभावक स्कूल मामलों में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इसके 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी। निजी स्कूलों व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों पर शिक्षा का अधिकार के प्रावधान लागू होंगे। शिक्षा अधिकार कानून कीप्रोटेक्शन अथॉरिटी गठित होगी।
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