Friday, 24 August 2012

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस जसबीर सिंह पर आधारित खंडपीठ ने प्रदेश में अवैध तरीके से नियुक्त किए गए अतिथि अध्यापकों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।


जासं, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस जसबीर सिंह पर आधारित खंडपीठ ने प्रदेश में अवैध तरीके से नियुक्त किए गए अतिथि अध्यापकों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।
बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा यह याचिका भ्रमित करने वाली है। कोर्ट ने याचिका वापस लेने का अधिकार देते हुए याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने अवैध तौर पर नियुक्त 719 अतिथि अध्यापकों को तीन सप्ताह में हटाने का आदेश दिया था। साथ ही खंडपीठ ने कहा कि इन अध्यापकों को हटाए जाने के आदेश के बाद से अब तक दिया गया वेतन इनकी अवैध नियुक्ति के लिए जिम्मेदार संबंधित बीईओ/डीईओ/हेड मास्टर से वसूला जाए। कोर्ट ने कहा था इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक तीन सप्ताह में अंतिम आदेश जारी करे।
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