चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल के चेयरमैन, तीन सदस्यों व राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने यह नोटिस टैक्स ट्रिब्यूनल में नियमों के विरुद्ध हुई नियुक्तियों का आरोप लगाते हुए दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया। याचिकाकर्ता विकास मिगलानी ने जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि सरकार ने एक सदस्य युद्धवीर सिंह की नियुक्ति को दूसरे कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी, जो हरियाणा वैट एक्ट केप्रावधानों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि युद्धवीर सिंह हरियाणा के एडवोकेट जनरल के रिश्तेदार हैं। सरकार ने इसी कारण युद्धवीर सिंह को दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्ति दी। याचिका में हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए हैं। हाई कोर्ट ने सेवानिवृत्त आइएएस केएस भौरिया को अध्यक्ष, सुभाष कौशिक, मुकेश लता गुप्ता व युद्धवीर सिंह की सदस्य के तौर पर नियुक्ति के मामले में कानूनी प्रकिया की अवहेलना करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को जवाब देने का भी आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील एचसी अरोड़ा ने कोर्ट को जानकारी दी कि सरकार ने पहले हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के तौर पर जस्टिस एसएल ब्याना को नियुक्त करने का फैसला लिया था लेकिन बाद में केएस भौरिया को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया।