Saturday, 17 September 2011

सब इंस्पेक्टरों को नौकरी पर नहीं रखने पर नोटिस

चंडीगढ़, जागरण ब्यूरो : हरियाणा पुलिस के 43 सब इंस्पेक्टरों को सभी लाभ प्रदान करते हुए पुन: नौकरी पर रखे जाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं करने पर गृह विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव को कानूनी नोटिस भेजा गया है। नोटिस की प्रतियां पुलिस महानिदेशक के साथ-साथ संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी भेजी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2011 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश पर अपनी मोहर लगाई थी, जिसमें हरियाणा पुलिस के 43 सब इंस्पेक्टरों को सभी लाभ प्रदान करते हुए नौकरी पर वापस रखे जाने के आदेश जारी किए गए थे। हाईकोर्ट ने यह आदेश 1 सितंबर 2009 को जारी किए थे। हरियाणा सरकार हाईकोर्ट के इन आदेशों के खिलाफ फैसले के करीब एक माह बाद सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डीके जैन और जस्टिस एचएल दत्तू की खंडपीठ ने 43 सब इंस्पेक्टरों के हक में यह फैसला सुनाया। हरियाणा में वर्ष 2004 में 60 सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, जिन्हें 2005 में हटा दिया गया था। हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीश आदर्श गोयल और दया चौधरी की खंड पीठ ने 60 में से 43 सब इंस्पेक्टरों की ज्वाइनिंग को सही ठहराते हुए उन्हें सभी लाभ के साथ नौकरी पर रखने के आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने करीब दो साल की अवधि में 11 सुनवाई के दौरान स्टेट बनाम मोहनलाल के इस केस में हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए उसे तुरंत लागू करने के आदेश जारी किए थे, जिन्हें लागू नहीं करने पर गृह विभाग के वित्तायुक्त को कानूनी नोटिस भेजा गया है।
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