Friday, 1 April 2011

संस्थाओं को पंजीकरण हुआ अनिवार्य

चंडीगढ़ : हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग ने आश्रय गृह व बाल गृह अनाथालय चलाने वाली सभी संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिले में शेल्टर होम या बाल अनाथालय, जहां 18 वर्ष से कम आयु के सभी जाति के बच्चों को रखा जाता है या उन्हें व्यक्तिगत ढंग से जीने की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे कार्य करने वाली संस्थाओं का पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। आदेशों के अनुसार सभी संस्थाओं को जेजे एक्ट अधिनियम 2000 की धारा 34 के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है
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