Friday, 8 July 2011

विकलांगों को आरक्षण देने की याचिका पर केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस

दाखिल याचिका में कहा गया कि हरियाणा में ग्रुप ए व बी पदों के लिए शारीरिक रूप से विकलांगों को तीन फीसदी आरक्षण दिया जाए। 
हरियाणा में ग्रुप ए व बी पदों के लिए शारीरिक रूप से विकलांगों को तीन फीसदी आरक्षण दिए जाने की मांग संबंधी एक जनहित याचिका पर गुरुवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 25 अगस्त के लिए केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय व हरियाणा सरकार के समाज कल्याण विभाग को नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व जस्टिस अजय कुमार मित्तल की खंडपीठ ने कहा कि पंजाब में विकलांगों को यह लाभ मिल रहा है तो हरियाणा सरकार यह लाभ क्यों नहीं दे रही।

सिरसा स्थित विकलांग संघ संस्था की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि हरियाणा में ग्रुप ए व बी पदों के लिए शारीरिक रूप से विकलांगों को तीन फीसदी आरक्षण दिया जाए। संस्था की वकील अंजू अरोड़ा व अदिति गिरधर ने अदालत में कहा कि हाईकोर्ट ने छह सितंबर 2010 को पंजाब सरकार को यह लाभ देने के निर्देश दिए थे। ऐसे में हरियाणा भी शारीरिक रूप से विकलांगों को यह लाभ जारी करे।
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